उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन के लिए किसानों को राहत देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के लाखों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा दी जाएगी।
📅 महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
विवरण | तारीख |
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योजना शुरू होने की तिथि | 15 जून 2025 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2025 |
बीमा अवधि | खरीफ 2025 सीजन |
🌱 कवर की जाने वाली फसलें और प्रीमियम दरें
फसल का नाम | बीमा राशि (₹/हेक्टेयर) | किसान प्रीमियम दर | किसान द्वारा देय राशि (₹) |
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धान (रोपाई) | ₹35,000 | 2% | ₹700 |
मक्का | ₹30,000 | 2% | ₹600 |
सोयाबीन | ₹28,000 | 2% | ₹560 |
तिल/अरहर/उड़द | ₹25,000 | 2% | ₹500 |
गन्ना (समूह में) | ₹40,000 | 5% | ₹2,000 |
📌 नोट: शेष प्रीमियम राशि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।
✅ पात्रता (Eligibility)
- उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान — भूमि स्वामी या बटाईदार
- आधार से लिंक बैंक खाता होना आवश्यक
- फसल का पंजीकरण होना चाहिए (खसरा/खाता)
- मोबाइल नंबर अनिवार्य
📋 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि का दस्तावेज़ (खसरा/खाता)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
📝 आवेदन प्रक्रिया
🔹 ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं
- किसान के रूप में लॉगिन करें / नया पंजीकरण करें
- फसल का चयन करें और ज़िला भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन की रसीद प्रिंट करें
🔹 ऑफलाइन आवेदन:
- CSC केंद्र, सहकारिता समिति, कृषि विभाग, या नजदीकी बैंक शाखा पर जाकर फॉर्म भरें
⚠️ ध्यान रखने योग्य बातें
- केवल घोषित फसलों के लिए ही बीमा मान्य होगा
- आवेदन के बाद रसीद सुरक्षित रखें
- फसल क्षति की सूचना 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य है
📢 योजना का लाभ
- बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट-रोग जैसे संकटों में आर्थिक सुरक्षा
- न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि
- फसल हानि पर सीधा मुआवजा बैंक खाते में
📌 निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ 2025 में फसल बीमा योजना एक सुनहरा अवसर है। आप कम प्रीमियम पर अपनी फसल की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 से पहले आवेदन जरूर करें।