मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए किसानों को राहत देने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट आदि से फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा मिलती है।
📌 महत्वपूर्ण तिथि (Important Dates)
विवरण | तारीख |
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योजना शुरू | 15 जून 2025 |
आवेदन की अंतिम तिथि (Antim Tarikh) | 31 जुलाई 2025 |
बीमा अवधि | खरीफ 2025 सीजन तक |
🌱 बीमा के अंतर्गत फसलें और प्रीमियम राशि
फसल का नाम | बीमा राशि (₹ प्रति हेक्टेयर) | किसान प्रीमियम दर | किसान को भरना होगा (₹) |
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धान (धान रोपण) | ₹35,000 | 2% | ₹700 |
मक्का | ₹30,000 | 2% | ₹600 |
सोयाबीन | ₹28,000 | 2% | ₹560 |
उड़द / मूंग / तुअर | ₹25,000 | 2% | ₹500 |
कपास | ₹40,000 | 5% | ₹2,000 |
📌 नोट: शेष प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार साझा रूप से वहन करती है।
✅ पात्रता (Eligibility)
- किसान का मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- भूमि स्वामी या बटाईदार दोनों पात्र हैं
- फसल संबंधित जमीन का रिकॉर्ड होना जरूरी है
- सक्रिय बैंक खाता व आधार अनिवार्य
📝 आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन:
- pmfby.gov.in पर जाएं
- किसान रजिस्ट्रेशन करें / लॉगिन करें
- अपनी फसल और ज़िला चुनें
- दस्तावेज़ अपलोड करें – आधार, खसरा, खाता
- ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी CSC सेंटर, कृषि कार्यालय या बैंक में जाकर फॉर्म भरें
📄 जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- भूमि खसरा/खाता (B1, P2)
- बैंक पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट फोटो
🛑 ध्यान दें:
- एक बार आवेदन के बाद रसीद संभालकर रखें
- किसी गलत जानकारी से बीमा दावा रद्द हो सकता है
- फसल नुकसान की सूचना तुरंत स्थानीय कृषि विभाग या बीमा कंपनी को दें
📣 योजना से जुड़ा लाभ:
- प्राकृतिक आपदा में नुकसान का मुआवज़ा
- न्यूनतम प्रीमियम पर अधिक सुरक्षा
- सभी वर्ग के किसानों के लिए समान सुविधा
📌 निष्कर्ष:
खरीफ 2025 के लिए मध्यप्रदेश के किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी फसल को जोखिम से बचा सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम पर आपको ₹35,000 तक की सुरक्षा मिलेगी।
👉 आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। देर न करें, अभी आवेदन करें!